आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज

लखीमपुर कांड के मुख्‍य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट से खारिज हो गई है।

सूत्रों के मुताबिक आशीष के वकील अब जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी डालने की तैयारी कर रहे हैं।  गौरतलब है कि तीन अक्‍टूबर को लखीमपुर में हुई हिंसक झड़प में चार किसान, स्‍थानीय पत्रकार और एक भाजपा कार्यकर्ता सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी।

आशीष मिश्रा इस मामले में मुख्‍य आरोपी है। आरोप है कि जिस थार जीप से किसानों को कुचला गया था वह आशीष मिश्रा ही चला रहे थे। मामले ने राजनीतिक रंग भी लिया।

आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए समन भेजकर बुलाया गया और शनिवार की देर रात गिरफ्तार किया गया था। एसआईटी में शामिल डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने पूछताछ के बाद बताया था कि वे (आशीष मिश्रा) सहयोग नहीं कर रहे।

अब एसआईटी आशीष को रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाहती है। एसआईटी ने आशीष मिश्रा का मोबाइल कब्जे में ले लिया है। इस मोबाइल की भी जांच कराई जा रही है।

  आशीष को पूछताछ के लिए एसआईटी ने रिमांड पर लिया है। एसआईटी ने आशीष की 14 दिन की रिमांड मांगी थी। तीन दिन की रिमांड 12 अक्टूबर से शुरू हुई।

आज उनकी रिमांड का दूसरा दिन था। इस बीच आशीष का परिवार और उनके वकील जमानत के लिए लगातार प्रयासरत हैं। वकीलों ने सीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी जिसे बुधवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया।

अब वकील जिला जज की अदालत में अर्जी लगाने की तैयारी कर रहे हैं।  उधर, इस मामले में आरोपी अंकित दास और उसके गनर को आज पुलिस ने उस वक्‍त हिरासत में ले लिया जब वह कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में था।

इसके थोड़ी ही देर पहले अंकित के लखनऊ स्थित आवास पर एसआईटी की ओर से नोटिस चस्‍पा कर उसे बयान दर्ज कराने के लिए क्राइम ब्रांच के लखीमपुर खीरी स्थित दफ्तर बुलाया गया था।

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