पैन इनवैलिड होने से पहले करें यह जरूरी काम
नई दिल्ली। अगर आपका अकाउंट भी State bank of India(SBI) में है और अभी तक आपने आपना PAN-AADHAAR लिंक नहीं काराया है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है।
SBI ने PAN-AADHAAR को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, और यदि आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा और आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगें।
पैन से आधार को लिंक करने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है, पहले यह तारीख 30 जून थी।
SBI ने अपने ट्वीट के जरिए ग्राहकों को यह सूचना दी है कि, “आधार से पैन को लिंक करना अनिवार्य है और ऐसा ना करने पर पैन को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकेगा “।