हमीरपुर : वैश्विक महामारी कोविड-19/ कोरोना की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश

हमीरपुर 01 जून 2020
वैश्विक महामारी कोविड-19/ कोरोना के रोकथाम के संबंध में दिनाँक 01 से 30 जून तक चलने वाले देशव्यापी लॉकडाउन के संबंध में शासन द्वारा दिये गए निर्देश के क्रम में एक आवश्यक बैठक जिलाधिकारी डॉ ज्ञानेश्वर त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के क्रम में जनपद में रात्रि 09:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर निषिद्ध रहेंगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति ,गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के घरों से बाहर निकलने पर पूर्व की भांति प्रतिबंध रहेगा।

समस्त सरकारी कार्यालय 100% उपस्थिति के साथ खुलेंगे किंतु कार्यालयों में संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत भीड़-भाड़ ना हो इस हेतु समस्त कार्यालय स्टाफ को तीन पालियों में बुलाया जाएगा । सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति होगी। नगरीय क्षेत्रों में कोई भी सप्ताहिक बाजार नहीं लगेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट में अगले आदेश तक केवल होम डिलीवरी की व्यवस्था होगी। मिष्ठान की दुकानों को सिर्फ सामान बेचने के लिए खोलने की अनुमति होगी कोई भी बैठकर नहीं खाएगा ।

शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा ,बरात घर में अधिकतम 30 लोग शामिल हो सकेंगे बरात घर में शस्त्र ले जाने पर पूर्णता प्रतिबंध रहेगा। सैलून / ब्यूटी पार्लर में कार्य करने वाले व्यक्तियों को फेस शील्ड व ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा तथा कपड़े का केवल एक ही बार प्रयोग किया जाएगा। स्वास्थ सुविधाओं के अंतर्गत आवश्यक ऑपरेशन हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति अनिवार्य होगी। बसों /टैक्सियों/ अन्य वाहनों पर निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी बैठा सकेंगे। यात्रियों को फेस कवर/ मास्क का प्रयोग अनिवार्य रहेगा। रोडवेज बस चालकों /परिचालकों को मास्क व ग्लब्स अनिवार्य रहेगा । रोडवेज बसों में यात्रियों के बैठने के पूर्व थर्मल स्क्रीनिंग की जानी अनिवार्य होगी।

यात्रियों को आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच ऐप को डाउनलोड किए जाने हेतु प्रेरित किया जाएगा ।ज्ञात हो कि आरोग्य सेतु एप अपने आसपास कोविड-19 से संक्रमित अथवा अन्य बीमार व्यक्ति के बारे में सूचित करता है तथा आयुष कवच एप इम्युनिटी बढ़ाने हेतु जरूरी सूचनाएं देता है। बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा पहली बार ₹100 का इसके बाद ₹500 का जुर्माना लगेगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा ।

जनपद में बाजार की साप्ताहिक बंदी पूर्व की भांति बृहस्पतिवार को रहेगी। दुकानों पर 2 गज की दूरी तथा सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य रहेगी। किसी भी दुकान में 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ सामान नहीं ले सकेंगे। बिना मास्क के ग्राहक को किसी भी सामान की बिक्री नहीं की जाएगी । दुकानदार तथा दुकान में कार्य करने वाले अन्य लोगों को ग्लव्स व मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

जनपद में अब किराना की दुकानें , जनरल स्टोर तथा मोबाइल की दुकानो को प्रतिदिन खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही अन्य दुकानें खुलेंगी। दुकानों के खुलने का समय प्रातः 09:00 से सायं 8:00 बजे तक रहेगा।
बैठक में पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने जरूरी दिशा निर्देश दिए।

इस दौरान अपर जिलाधिकारी विनय प्रकाश श्रीवास्तव , अपर पुलिस अधीक्षक , समस्त उपजिलाधिकारी ,पुलिस क्षेत्राधिकारी ,डिप्टी कमिश्नर व्यापार कर जयसेन, जिला पूर्ति अधिकारी व जिला व्यापार मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे।
सूचना विभाग हमीरपुर।

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