युवती के शारीरिक शोषण के दोषी को सात साल की जेल
बांदा,संवाददाता। शादी का झांसा देकर युवती का एक साल तक शारीरिक शोषण करने के दोषी को अदालत ने सात साल जेल की सजा सुनाई है। 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना न देने पर 15 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के कस्बा निवासी युवती ने 15 मार्च 2016 को चित्रकूट एसपी को अर्जी दी थी कि शिवरामपुर रोड (सीतापुर, चित्रकूट) निवासी विपिन कुशवाहा उसके घर आता-जाता था। शादी का झांसा देकर एक वर्ष तक शारीरिक शोषण किया।
वह गर्भवती हो गई। उसे धोखे से दवा खिलाकर गर्भपात कर दिया। शादी से मुकर गए। कर्वी कोतवाली में आरोपी और परिजनों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज हो गई। युवती ने आईजी से मिलकर मुकदमा बबेरू थाना स्थानांतरित करा लिया।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र सीजेएम न्यायालय में दाखिल किया। सीजेएम की अदालत से केस विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) की अदालत स्थानांतरित हो गया। युवती के बयान दर्ज किए गए।
बुधवार को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ऋषि कुमार ने अभियुक्त विपिन कुशवाहा को दोषी पाते हुए 7 वर्ष की कैद और जुर्माना किया।
30 हजार जुर्माना राशि में 20 हजार रुपये युवती को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने का भी आदेश दिया है। पैरवी विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम ने की।