सगे भाइयों से मारपीट में दो को तीन तीन साल की कैद

उरई/जलौन,संवाददाता। सगे भाइयों के साथ मारपीट और चाकू से हमले में विशेष न्यायाधीश एससी,एसटी कोर्ट श्रीप्रकाश तिवारी ने दो लोगों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही छह- छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

घटना 15 साल पुरानी कालपी कोतवाली क्षेत्र की है। शासकीय अधिवक्ता ह्देश कुमार पांडेय ने बताया कि कालपी के मोहल्ला उदनपुरा निवासी राजेश पुत्र रमेश ने 2 दिसंबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

रिपोर्ट में था कि वह सुबह नौ बजे मजदूरी करने के लिए जा रहा था। रास्ते में देखा कि अड्डा चैराहे पर उसके भाई दिनेश को दानिश अख्तर और शोएब लाठी-डंडों और चाकू के साथ मारपीट कर रहे थे।

उसने बचाने का प्रयास किया तो हमलावरों ने उसके साथ भी मारपीट की और चाकू से हमला कर दिया। जिससे उसकी आंख के नीचे चोट आई। किसी तरह मोहल्ले के लोगों ने उन्हें बचाया।

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि ट्रायल के दौरान वादी राजेश कुमार और विवेचना अधिकारी सीओ कालपी सुखेंद्र पाल की मौत हो गई थी।

इस मामले की सुनवाई पीठासीन अधिकारी श्रीप्रकाश तिवारी की अदालत में चल रही थी। अदालत ने दानिश और शोएब को दोषी पाए जाने पर तीन-तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। विवेचना के दौरान पुलिस ने अख्तर को चार्जशीट से हटा दिया था। लिहाजा दो लोगों को ही सजा सुनाई गई है।

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