एडवोकेट पर हमले के आरोपियों के विरुद्ध 7 साल बाद वारंट

झांसी। नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता मदन बबेले पर जानलेवा हमले के मामले में जिला अदालत ने सात साल बाद गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।

मामले के अनुसार  20 जुलाई 2014 को लक्ष्मी बाई पार्क के पास अधिवक्ता मदनलाल बबेले पर बदमाशों ने गोली चलाई थी।

मामले में फरीद अहमद, चौधरी मसरूर, चौधरी असलम, मुस्तकीम पर मुकदमा दर्ज किया गया, बाद में विवेचना के दौरान इन सभी आरोपियों को राहत दे दी गई।

लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता मदन बबेले ने हिम्मत नहीं हारी और कोर्ट के माध्यम से मामले की जांच दोबारा कराने का प्रयास किया, जिसमें सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप सही पाए गए, जिस पर अभियुक्तों की ओर से अग्रिम जमानत का विफल प्रयास किया गया, फिलहाल न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए। 

 यह था घटना का कारण इलाहाबाद बैंक चौराहे के पास बंगला नंबर 36 की मालकिन मैराज बेगम को गुमराह करते हुए उनके घर की फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दखलंदाजी की गई थी, जिसमें मदनलाल बबेले मैराज बेगम की ओर से पैरवी कर रहे थे। 

न्यायालय में पैरवी करने से अभियुक्त गणों द्वारा मदनलाल बबेले को मना किया गया, जब मदनलाल ने इंसाफ की बात करते हुए मैराज बेगम का साथ ना छोड़ने की बात कही, तो वर्ष 2014 में लक्ष्मी बाई पार्क के अंदर मदन लाल पर गोली चलाई गई। 

राहत पाने के लिए आरोपियों की तरफ से हाईकोर्ट में भी प्रयास किया गया, लेकिन मामले का सच जानकर न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया। 

फिलहाल मुकदमा संख्या 419 / 2014 के तहत धारा 307, 506, 7 क्रिमिनल ला अबिडमेन्ट एक्ट के अंतर्गत आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं, जिसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए हैं। 

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