तो दर्ज हो सकता है धोखाधड़ी का केस

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा उठाने वाले अपात्रों की अब खैर नहीं। चाहे वह पति-पत्नी दोनों स्कीम का लाभ ले रहे हों या टैक्सपेयर्स, पेंशनधारक, सभी अपात्रों से वसूली होगी और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है।

 उत्तर प्रदेश में ऐसे किसानों से वसूली की प्रक्रिया शुरू हो गई है।  मैनपुरी जिले में शासन ने 9219 अपात्र किसानों की सूची कृषि विभाग को भेजी है।

विभाग ने इन अपात्र किसानों को नोटिस जारी कर पीएम किसान का पैसा जमा कराने के आदेश दिए हैं। 

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पात्र नहीं होने के बावजूद लाभ लेने वाले अपात्र ये भूल गए हैं कि उनका नाम आधार व पैन से भी लिंक है।

ऐसे में उनकी आमदनी से लेकर अन्य विवरण का पता लगाना सरकार के लिए आसान है। झारखंड में तो अपात्र किसानों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया जा रहा है।

वहीं, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के उप कृषिनिदेशक बाबूराम कहते हैं कि तहसीलों से ऐसे किसानों का डेटा तैयार किया जा रहा है, जो गलत तरीके से पीएम किसान की किस्त ले रहे हैं। डेटा तैयार होने के बाद वसूली की नोटिस जारी की जाएगी।

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker