जमीन का हस्तांतरण करने से रोके जाने संबंध में जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार
* उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के ग्राम पीपहरी तहसील पैलानी का हैं।*
बाँदा पीड़ित सम्पत कुमार गुप्ता पुत्र काशी प्रसाद निवासी ग्राम पीपहरी तहसील पैलानी थाना पैलानी बाँदा का निवासी है, पिता काशी प्रसाद पुत्र कोदा की उम्र लगभग 90,95 वर्ष के मध्य है वह लगभग 50 वर्षो से लगातार साधू भेष चित्रकूट व अन्य तीर्थ स्थानों में रह रहे थे परंतु काशी प्रसाद की कूल्हे की हड्डी टूट जाने से वह अपने छोटे पुत्र स्व,0मातादीन गुप्ता की मृत्यु लगभग 12,13पहले हो चुकी है इस दरमियान पीड़ित के छोटे भाई स्व,o मातादीन की पत्नी श रागनी गुप्ता काशी प्रसाद को बहला फुसलाकर फर्जी तरीके से उसकी जमीन को लिखवाकर व किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण करवाकर पीड़ित के हिस्से की जमीन हड़पना चाहती है। प्रार्थी के पिता अनपढ़ व अपंग व मानसिक रूप से कार्य नहीं कर पा रहे है। *पीड़ित के पिता द्वारा वर्तमान समय में किसी भी प्रकार की लिखा पढ़ी फर्जी अवैधानिक है।
पीड़ित के पिता काशी प्रसाद के नाम गाटा संख्या 1200 व रकबा 1,9550 हेक्टेयर तथा गाटा संख्या 1214 तथा क्षेत्रफल 0,9710 हेक्टेयर मौजा पिपहरी तहसील पैलानी जिला बांदा में स्थित है जो हम दोनो भाईयो का उक्त मौजे की जमीन पर आधा, आधा, हिस्से पर काविज व दाखिल थे तथा काश्त करता रहा तथा आज भी उक्त जमीन पैदावार आपस में दोनो भाई। आधा,आधा, बांट कर लेते है।
लहुरी रागनी गुप्ता को उपरोक्त कृत्य से रोका जाना न्यायहित में है।
उक्त मौजे की जमीन को अगर उक्त लहुरी रागनी किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय या हस्तांतरण करती है तो इसकी सूचना विक्रय या हस्तांतरण करने के पूर्व ही सूचना प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। की रागनी को फर्जी तरीके से बीमार व बुजुर्ग ससुर से जबरन उक्त जमीन की लिखापढ़ी करने या किसी अन्य व्यक्ति को उक्त जमीन को
हस्तांतरण करने से रोके जाने का आदेश पारित करने की मांग की गई।