दहेज हत्यारोपी सास की जमानत अर्जी खारिज
बांदा,संवाददाता। दहेज हत्या में आरोपी सास की जमानत अर्जी सेशन न्यायाधीश ने खारिज कर दी। कैरी गांव निवासी सास साधना जेल में हैं।
उसने अधिवक्ता के जरिए मंगलवार को अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया। प्रभारी सेशन न्यायाधीश मोहम्मद अशरफ अंसारी ने जमानत पर सुनवाई करते हुए पर्याप्त आधार न पाते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने जमानत का विरोध किया। अधिवक्ता ने बताया कि इसी वर्ष 11 अप्रैल को बहू नेहा को जहर खिलाकर मार डालने का आरोप था। दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज है।