आचार संहिता उल्लंघन के आरोप से विधायक दोषमुक्त, चुनाव प्रचार में अधिक वाहन के इस्तेमाल का था आरोप
बांदा,संवाददाता। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के आरोप से पांच साल बाद सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी अदालत से दोष मुक्त घोषित हो गए। अदालत में सात गवाह पेश किए गए थे।
दो अधिवक्ताओं ने बहस की। 28 जनवरी 2017 को चुनाव अधिकारी बीडीओ सुरेंद्र कुमार ने कोतवाली नगर में विधायक द्विवेदी के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
उन पर चुनाव प्रचार में मानक से अधिक संख्या में वाहन लगाने और वाहनों से जगह-जगह जाम की स्थिति उत्पन्न होने के आरोप थे।
अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए। 22 जुलाई को विधायक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रजराज सिंह परिहार व सतीशचंद्र मिश्र ने अदालत में बहस की। इसके बाद द्वितीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गरिमा सिंह ने विधायक प्रकाश द्विवेदी को दोषमुक्त करार दिया।