वाहन की बीमित राशि अदा करने के आदेश
बांदा,संवाददाता। चोरी गए वाहन की बीमित धनराशि को जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग मेें दायर किए गए वाद में अध्यक्ष तूफानी प्रसाद व सदस्य अनिल चतुर्वेदी ने यूनाइटेड इंडिया वाहन की बीमित राशि 4,36000 रुपये और उस पर मुकदमा दायर करने की तिथि से अदायगी तक 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज से अदायगी करने का आदेश दिया।
इसके अलावा एक माह के अंदर परिवादी को 5000 रुपये मानसिक तनाव के लिए और 3000 रुपये मुकदमा दायर करने पर खर्च के लिए अदा करने करने के आदेश दिए हैं।
शहर के स्वराज कालोनी के अनिल कुमार श्रीवास्तव पुत्र हर प्रसाद ने जुलाई 2017 में शाखा प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया, पीली कोठी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। रीडर न्यायालय स्वतंत्र रावत ने बताया कि विपक्षी को नोटिस दिया गया था।