MUV और XUV वाहनों पर भी SUV की तरह लगेगा 22% सेस! GST काउंसिल जल्द कर सकती है घोषणा
नई दिल्ली, देश में लगातार बढ़ रही वाहनों की मांग के साथ एक ये महंगे भी होते जा रहे हैं। मौजूदा समय में ग्राहकों को एक नया वाहन खरीदते समय कार निर्माता द्वारा लगाई गई लागत के साथ-साथ केंद्र व राज्य सरकारों को टैक्स भरना पड़ता है। ऐसे में उनके लिए एक और खबर है।
दरअसल, जीएसटी परिषद 28 प्रतिशत जीएसटी दर के अलावा 22 प्रतिशत मुआवजा उपकर लगाने के लिए मल्टी यूटिलिटी वाहनों (MUV) और क्रॉसओवर यूटिलिटी वाहनों (XUV) की परिभाषा पर स्पष्टीकरण दे सकता है। आइए पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।
MUV और XUV पर मिलेगा पर स्पष्टीकरण
समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके सूत्रों को उम्मीद है कि परिषद 11 जुलाई को अपनी अगली बैठक में इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देगी। फिटमेंट कमेटी, जिसमें केंद्र और राज्यों के कर अधिकारी शामिल हैं, ने जीएसटी परिषद को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के प्रयोजन के लिए MUV और XUV को स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन (SUV) के बराबर परिभाषित करने की सिफारिश की है।
क्या कहते हैं मानक?
रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति ने सिफारिश की है कि सभी यूटिलिटी वाहन, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, उन पर 22 प्रतिशत उपकर लगेगा, बशर्ते वे तीन मापदंडों – 4 मीटर से अधिक लंबाई, 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता और 170 मिमी से अधिक ग्राउंड क्लीयरेंस को पूरा करते हों।
केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता और उनके राज्य समकक्षों वाली जीएसटी परिषद ने पिछले साल दिसंबर में एसयूवी की परिभाषा पर भी स्पष्टीकरण दिया था। उस समय, कुछ राज्यों ने एमयूवी के लिए इसी तरह का स्पष्टीकरण मांगा था।
SUVs की देश में सबसे ज्यादा मांग
आंकड़ों की बात करें तो देश में सबसे ज्यादा एसयूवी कारों को खरीदा जाता है। अपने बेहतरीन स्पेस और परफॉरमेंस की बदौलत ये कारें लोगों की पहली पसंद रहती हैं। इसी को देखते हुए कार निर्माता कंपनियां घरेलू मार्केट में अपने नए SUV मॉडल पेश करने की तैयारी में रहती हैं, साथ ही पहले से बिक रही कारों को भी अपडेट कर रही हैं।