केस चला 28 साल, सजा हुई मात्र 25 दिन

बांदा,संवाददाता। एक मामूली कहासुनी में मारपीट का केस कोर्ट में 28 साल बाद फैसल आया। जिसमें आरोपी को मात्र 25 दिन का जेल और पांच हजार जुर्माना लगाया। गुरुवार को जिला और सत्र न्यायधीश ने फैसला सुनाया। सजा सुनकर सभी लोग दंग हैं। कुल 972 तारीखें पड़ीं।

मामला बबेरू थाना के कायल गांव का है जहां, 12 जनवरी 1994 को कुछ बच्चे एक दूसरे किसान पुत्तन के खेत में चने का साग तोड़ रहे थे। उसी बीच खेत का मालिक आ गया और उसने इन बच्चों की पिटाई कर दी।

बच्चे रोते हुए घर पहुंचे और अपने पिता को पूरे घटना की जानकारी दी। पिता के आवेश बस थाना पहुंच मारपीट और एससी-एसटी के तहत रिपोर्ट दर्ज करवा दी।

पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी पुत्तन के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। जिससे यह केस 28 साल तक बांदा के एक अदालत में चला। करीब 972 तारीखें पड़ी। अभियोजन की ओर से एडीजे क्रिमिनल (सरकारी वकील) जेपी विश्वकर्मा ने मामले की पुष्टि की है।

उन्होंने बताया कि 1994 का मुकदमा 2022 में खत्म हुआ है आरोपी पुत्तन जो बबेरू के कायल गांव का रहने वाला है, उस पर कोर्ट ने बुधवार को 5000 रु जुर्माना लगाया, जुर्माना न अदा कर पाने पर 25 दिन सजा भुगतना पड़ता।

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