आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले पति को दस साल की कैद

उरई/जलौन,संवाददाता। पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले पति को अदालत ने दस साल की कैद व 37 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

मामला चार साल पुराना उरई कोतवाली क्षेत्र का है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल मोतीलाल पाल ने बताया कि शहर के मोहल्ला राजेंद्र नगर निवासी रमेश चंद्र ने बीते वर्ष 2017 के अक्तूबर माह में रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसकी बेटी सुनीता की शादी राजकुमार निवासी ग्राम चमारी थाना आटा से हुई थी।

राजकुमार शराब का लती था और शादी के बाद से ही उसकी बेटी सुनीता को रुपये की मांग को लेकर प्रताड़ित करता था। 20 अक्तूबर वर्ष 2017 में उसे आग लगाकर आत्महत्या कर ली।

सुनीता ने मरने से पहले बयान में आत्महत्या के लिए पति को दोषी ठहराया था। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश चंद्र कर रहे थे। बुधवार को जज ने मामले का दोषी पति राजकुमार को पाया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल पाल ने बताया कि अदालत ने पति राजकुमार को 10 साल कारावास व 37 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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