मासूम दुष्कर्म : शिक्षक को उम्रकैदअदालत ने जुर्माने के 5 लाख रुपए पीड़िता को देने के दिए आदेश

हमीरपुर। करीब ढाई साल पूर्व सदर कोतवाली के एक मोहल्ले में कोचिंग पढ़ने गई मासूम के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी पाया।

  विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रवीण सोनकर ने दुष्कर्मी शिक्षक को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया। अदालत ने जुर्माना की राशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया।

विशेष लोक अभियोजक पास्को एक्ट रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले निवासी वादिनी ने बताया कि उसकी (7) वर्षीय पुत्री 28 फरवरी 2019 को कोचिंग पढ़ने गई थी।

तभी कोचिंग के शिक्षक गयादीन प्रजापति नमकीन लडडू खिलाने के बहाने कमरे के बहाने ले जाकर दुष्कर्म करने लगा।

जैसी ही अभियुक्त की पत्नी ने दरवाजा खोला तो अभियुक्त ने मासूम पीड़िता को छोड़ दिया। डर व भय के कारण पीडिता ने परिजनों को कुछ नहीं बताया।

घटना के दूसरे दिन जब वादिनी ने मासूम पीड़िता को स्कूल के लिए तैयार किया। तब पीड़िता ने अपनी माँ को घटना की जानकारी दी।

वादिनी ने 2 मार्च 2019 को घटना की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई। शुक्रवार को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त शिक्षक गयादीन को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए पांच लाख रुपए अर्थदंड लगाया। अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए।

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