पेजयल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होनी चाहिए : डीएम

डीएम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित

बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश देते डीएम व एसपी

  • जल संस्थान व नगर पालिका द्वारा आपसी सामंजस्य स्थापित कर पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करें।
  • नगरीय अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे हैंडपंपों को जो रिबोर योग्य हैं अथवा उसमे कोई तकनीकी समस्या है, उनको दूर कर कमियों को संबंधित हैंडपंपों को शीघ्र क्रियाशील की जाए
  • पेयजल कंट्रोल रूम में कर्मचारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे
  • सभी बीडीओ व एसडीएम द्वारा अपने क्षेत्र के शत-प्रतिशत तालाबों को भरवाया जाए
  • डाकिए द्वारा माइक्रो एटीएम के माध्यम से घर पर ही 100 से 10000 तक की धनराशि को उपलब्ध कराया जाएगा
  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आवागमन पर पहले की तरह पूर्णतः प्रतिबंधित
  • आवश्यक वस्तुओं, खाद्य सामग्री की घटतौली अथवा कालाबाजारी, ओवर रेटिंग पर तत्काल एफआईआर दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाए
  • खनन गतिविधियों को न्यूनतम मजदूरों के साथ कोविड-19 के दृष्टिगत मजदूरों में सुरक्षा उपकरण की उपलब्धता के साथ ही अनुमति
  • खनन में एनजीटी के दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य

लवलेश यादव। 

हमीरपुर। जनपद में लांकडाउन का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा गर्मी के दृष्टिगत पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से एक आवश्यक बैठक जिलाधिकारी डा. ज्ञानेश्वर त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि पेयजल के संबंध में क्रास चेकिंग की जाए। पेयजल में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तथा धरना प्रदर्शन आदि होने पर संबंधित अधिशासी अधिकारी, बीडीओ, जल संस्थान, जल निगम पर जिम्मेदारी तय की जाएगी तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने 20 अप्रैल से मिलने वाली छूट के संबंध में बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आवागमन पर पहले की तरह पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा तथा जिले के बार्डर पूरी तरह से सील रहेंगे। सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। प्राइवेट नर्सिंग होम की इमरजेंसी सेवाओं को चालू करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।इसके अतिरिक्त मत्स्य, पशुपालन, बैंक, मनरेगा से संबंधित कार्य को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छूट अनुमन्य होगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु ई-कॉमर्स को छूट प्राप्त होगी। किंतु इसमें प्रयोग किए जाने वाले वाहन बाइक आदि की परमिशन लेनी होगी। सरकारी जन सेवा केंद्र को कतिपय शर्तों व सोशल डिस्टेंस के अनुपालन के साथ अनुमति प्राप्त होगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी दुकानों पर राशन, फल, सब्जी आदि की रेट सूची चस्पा की जाये। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे इसके लिए जरूरतमंद लोगों को चिन्हाकन कर कम्युनिटी किचेन के  माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया जाए।

पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने कहा कि जनपद में लांकडाउन के दृष्टिगत लोग अनावश्यक इधर उधर न घूमे। फल, दूध, सब्जी आदि की मंडी पर सोशल डिस्टेंस का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। गांव में सूचना तंत्र को सक्रिय किया जाए। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी विनय प्रकाश श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह, प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी/पीडी चित्रसेन सिंह, सभी एसडीएम, सीओ, सभी बीडीओ, सभी अधिशासी अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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