अयोध्या में मस्जिद के लिए प्रस्तावित जमीन पर नहीं है कोई विवाद

  • प्रशासन ने कहा- विवाद शेखपुर जाफर गांव की जमीन पर
  • मस्जिद के लिए धन्नीपुर गांव में प्रस्तावित की है जमीन

राम जन्मभूमि विवाद को लेकर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने को कहा था. प्रदेश की योगी सरकार ने अयोध्या के धन्नीपुर गांव में जमीन चिन्हित की है, लेकिन इस जमीन के कई दावेदार सामने आ गए हैं. मस्जिद के लिए प्रस्तावित जमीन के विवादों में आने के बाद अब प्रशासन ने सफाई दी है.

प्रशासन ने कहा है कि मस्जिद के लिए प्रस्तावित जमीन पर कोई विवाद नहीं है. प्रशासन ने कहा है कि सोहरावल तहसील के मंगलसी परगना के धन्नीपुर गांव में मस्जिद के लिए जमीन प्रस्तावित की गई है. जबकि, मुंसिफ कोर्ट में चल रहे जिस मुकदमे का हवाला देते हुए इस जमीन के विवादित होने का दावा किया जा रहा है, वह निराधार है.

प्रशासन के अनुसार मुकदमा संख्या 2184/325 कृष्णा देवी बनाम सरकार और केस संख्या 595/324/1 हरिनाथ बनाम सरकार जोत चकबंदी अधिनियम के तहत विचाराधीन है. यह गांव शेखपुर जाफर की खतौनी संख्या 266-275 के स्वत्व का विवाद है. प्रशासन ने साफ कहा कि धन्नीपुर और शेखपुर जाफर, दोनों ही राजस्व गांव अलग हैं. मस्जिद के लिए दी गई जमीन पर कोई विवाद नहीं है. जो लोग दावा कर रहे हैं, वह निराधार है.

प्रशासन ने अपने दावे के समर्थन में जमीन से जुड़ी जानकारियां भी साझा किए. धन्नीपुर गांव में मस्जिद के लिए प्रस्तावित जमीन का गाटा संख्या 100-104, 105, 110 और 111 है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सरकार ने पिछले दिनों मस्जिद के लिए जमीन प्रस्तावित की थी, जिसे लेकर कई दावेदार सामने आ गए थे.

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