सड़क हादसे पर गडकरी की चिंता, रियर सीट बेल्ट अलार्म का ड्राफ्ट जारी

दिल्लीः टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की रोड एक्सीडेंट में मौत के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर को अनिवार्य करने पर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर 5 अक्टूबर तक पब्लिक की राय मांगी गई है। पब्लिक कमेंट के आधार पर ड्राफ्ट में बदलाव किया जा सकता है।

N और M व्हीकल के लिए यह नियम
नोटिफिकेशन के मुताबिक, मिनिस्ट्री ने N और M व्हीकल के लिए यह ड्राफ्ट रूल्स जारी किए हैं। कैटेगरी M का मतलब फोर व्हीलर्स से है जिसमें पैसेंजर्स को कैरी किया जाता है। वहीं N कैटेगरी में ऐसे मोटर व्हीकल आते हैं, जिनमें कम से कम चार पहिएं होते हैं और इनका उपयोग माल ढोने के साथ-साथ पैसेंजर कैरी करने के लिए भी किया जा सकता है।

कार एक्सीडेंट में हुई थी साइरस मिस्त्री की मौत
54 साल के साइरस मिस्त्री की 4 सितंबर को कार एक्सीडेंट में मौत होने के बाद से केंद्र सरकार रियर सीट बेल्ट के उपयोग को लागू करने पर विचार कर रहा था। कार एक्सीडेंट में मिस्त्री के अलावा उनके दोस्त जहांगीर पंडोले (49) की मौत हो गई थी। साइरस और जहांगीर कार की पिछली सीट पर बैठे थे और दोनों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। जबकि कार ड्राइव कर रहीं महिला डॉक्टर अनायता पंडोले और उनके पति दरीयस पंडोले इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए थे।

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रोड एक्सीडेंट की मौतों को आधा करने का लक्ष्य
इस महीने की शुरुआत में यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने ई-कॉमर्स कंपनियों को कार सीट बेल्ट अलार्म को डिसेबल करने के लिए डिजाइन किए गए डिवाइसेज की बिक्री बंद करने का निर्देश दिया था। गडकरी ने कहा था कि उनका मंत्रालय 2024 के आखिरी तक रोड एक्सीडेंट और उससे रिलेटेड मौतों को आधा करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है।

पिछली सीट पर सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य
केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने कहा था कि पहले से ही पिछली सीट पर सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है, लेकिन लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। अब पीछे की सीट पर बैठे पैसेंजर्स के सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी फाइन वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका मकसद जागरूकता फैलाना है।

सीट बेल्ट नहीं पहनने पर ₹1,000 का जुर्माना
सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले पिछली सीट के पैसेंजर्स पर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स (CMVR) के नियम 138 (3) के तहत ₹1,000 का जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग या तो इससे अनजान होते हैं, या इसे अनदेखा कर देते हैं। यहां तक ​​कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पीछे की सीट पर बैठे पैसेंजर्स से शायद ही कभी जुर्माना वसूलते हैं।

2020 में सीट बेल्ट नहीं पहनने से 15,146 की मौत
रोड मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2020 के दौरान सीट बेल्ट नहीं पहनने के कारण 15,146 लोगों की मौत हो गई और 39,102 लोगों को चोटें आई। वहीं वर्ल्ड बैंक ने पिछले साल कहा था कि भारत में रोड एक्सीडेंट में हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की मौत होती है।

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