गांव के दबंगों से अवैध कब्जा हटवाने को लेकर पीड़ित अनशन पर बैठा
हमीरपुर। थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा अवैध कब्जा हटवाने को लेकर गोल चबूतरे में अनशन पर बैठ गया पीड़ित सुरेश चन्द्र साहू पुत्र भगवानदीन साहू
निवासी ग्राम नारायणपुर थाना सुमेरपुर ने बताया कि मामला खेत गाटा सं0 449 रकबा 0.336 ई0 मौजा नारायणपुर की पत्थर गड्डी न्यायालय उपजिलाधिकारी हमीरपुर के निर्णय के आधार पर दिनांक 25.11.2020 को पुलिस थानाध्यक्ष व एस०आई० प्रमोद कुमार त्रिपाठी सुमेरपुर की उपस्थिति में राजस्व टीम द्वारा पत्थर गड्डी करवाकर पिलर गडवाये गये थे और सीमांकन आख्या तैयार कर उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर बनवाये गये थे और विपक्षी को एक दिन का समय सामान हटाने के लिये दिया गया था।
परन्तु रात्रि में धीरेन्द्र महेन्द्र व रावेन्द्र पुत्रगण राजाभइया निवासीगण
नरायनपुर द्वारा दक्षिण दिशा की दो पिलर की सरिया काटकर पिलर क्षतिग्रस्त करने का दिनांक 26.11.2020 को थाना सुमेरपुर में पीड़ित द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, कार्यवाही न होने पर दिनांक
28.11.2020 को पुलिस अधीक्षक हमीरपुर को प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें एस०आई० रोशनलाल सरोज द्वारा दिनांक 28.12.2026 को झूठी रिपोर्ट न्यायालय सिविल जज सी०डि० हमीरपुर वाद सं०
172 / 2020 वीरेन्द्र बनाम सुरेश चन्द्र साहू आदि विचाराधीन होने के कारण कार्यवाही करने में असमर्थता व्यक्त की गयी। जिस पर प्रार्थी ने न्यायालय सिविल जज सी०डि० हमीरपुर से विवादित
गाटा सं० 439 रकबा 0.336 हे० पर कोई वाद विवादित न होने की प्रश्नोत्तरी के साथ सीमांकन आख्या उपजिलाधिकारी हमीरपुर दिनांक 03.12.2020 की प्रति थाना सुमेरपुर को दी, कोई कार्यवाही न होने पर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर को दिनांक 15.01.2021 को एवं दिनांक 19.01.2021 को सम्पूर्ण समाधान दिवस हमीरपुर में प्रार्थना पत्र दिया गया तो एस०आई०रोशनलाल सरोज द्वारा दिनांक
23.01.2021 की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रार्थी ने आपत्ति प्रस्तुत की और पुलिस महानिदेशक
उ०प्र० लखनऊ एवं पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बाँदा को प्रार्थना पत्र दिनांक 28.01.2021 को दिया गया। सम्पूर्ण समाधान दिवस की जांच पुनः एस०आई० विजय कुमार मिश्रा द्वारा दिनांक 09.02.2021 को मोबाइल द्वारा प्रार्थी को सूचना दी गयी और मौके पर जांच का आश्वासन दिनांक 12:02.2021 को आने के लिये कहा गया। उनके न आने पर प्रार्थी ने मोबाइल से सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया कि आपका मामला थानाध्यक्ष सुमेरपुर के संज्ञान के कारण में नहीं आ सकता। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि थाना सुमेरपुर की पुलिस के खेत में बजबरन कब्जा
कराना चाहती है और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही
करते हुये पीड़ित के खेत में बजबरन कब्जा करने से रोके जाने को लेकर मजबूरन अनशन पर बैठ गया।