गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधी की पांच लाख रुपये की संपत्ति कुर्क

हमीरपुर। जनपद पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु व अपराधिक कृत्यों से चल/अचल संपत्ति के जब्तीकरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना राठ पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त प्रहलाद राजपूत पुत्र गोकुल राजपूत निवासी ग्राम कैथा थाना राठ जनपद हमीरपुर कीचालानी रिपोर्ट थाना मझगवां जनपद हमीरपुर के विरूद्ध धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही कर उपरोक्त अभियुक्त की सम्पत्ति महिंद्रा ट्रैक्टर कुल कीमत 05,00,000 (पांच लाख रुपये) कुर्क की गई। उपरोक्त अभियुक्त प्रहलाद राजपूत अध्याय 16, 17 में 22 वर्णित अपराध कारित करने का पेशेवर अपराधी है, इसके द्वारा वर्ष 2013 से आपराधिक क्रिया कलापों में संलग्न रहकर घटनाएं कारित की गई है, अभियुक्त उपरोक्त अपने पास अवैध असलहा रखकर कई गंभीर मारपीट, हिंसात्मक, अपराधिक घटनाए कारित कर गांव व आसपास के क्षेत्र में दहशत व आतंक फैलाकर, अपराध कारित कर धन अर्जित करते हुए एक ट्रैक्टर लिया गया है, अभियुक्त द्वारा आर्थिक/भौतिक लाभ हेतु विगत कई वर्षों से अपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहकर उक्त जघन्य/संपत्ति संबंधित अपराध कारित करता है। जिसके अंतर्गत उक्त अपराधी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई।

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