आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में प्री-ट्रायल मीटिंग का हुआ आयोजन

हमीरपुर। आज दीवानी न्यायालय परिसर हमीरपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर के तत्वावधान में 13 अगस्त को होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में प्री-ट्रायल मीटिंग का आयोजन किया गया।

प्री-ट्रायल मींटिग में वादों को अधिक से अधिक निस्तारित करने हेतु बल दिया गया। साथ ही लोक अदालत में किन-किन वादों को निस्तारित किया जा सकता है।

इसके बारे में भी अन्य न्यायिक अधिकारीगण के साथ चर्चा की गयी एंव प्रशासन स्तर पर अधिक से अधिक वादांे को निस्तारण करने हेतु प्रशासनिक स्तर के अधिकारीयों के साथ विचार किया गया। पुलिस प्रशासन की ओर से उपस्थित सीओ सदर से नोटिस के तामीला को लेकर दिशा निर्देश दिये गये।

इसके अतिरिक्त प्री-ट्रायल मीटिंग में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर चन्द्रभान सिंह, लोक अदालत के नोडल अधिकारी/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट हमीरपुर मोहम्मद असलम सिद्दीकी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष नयायाधीश द0प्र0क्षे0 हमीरपुर विनीत कुमार वासवानी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम हमीरपुर सुशील कुमार खरवार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पांक्सो एक्ट, हमीरपुर नीरज कुमार महाजन, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट हमीरपुर श्रीमती स्वाती, सिविल जज (सी0डि0)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर सुदेश कुमार, सिविल जज (जू0डि0) हमीरपु, श्रीमती दीप्ती सिंह, सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी हमीरपुर सुश्री हर्षिता, सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी महिलाओं के विरूद्व अपराध हमीरपुर आचल राना एंव स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष उमेंश चन्द्र श्रीवास्तव, आदि उपस्थित रहे तथा इसके अलावा पुलिस प्रशासन, मुख्य चिकित्साधिकारी, एआरटीओ, एआरएम, बैंक अधिकारीगण व अन्य के द्वारा प्रतिभाग किया गया। अगामी लोक अदालत में होने वाले वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में कराया जायेगा।

जबकि जनपद न्यायाधीश हमीरपुर डा. अनुपम गोयल द्वारा बताया कि जनपद न्यायालय, हमीरपुर परिसर में 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक वाद, पुलिस चालानी वाद, लघु आपराधिक वाद, अन्तिम रिपोर्ट, 138 एनआईएक्ट, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, वैवाहिक वाद, भरण-पोषण वाद, श्रम वाद, विक्रय कर एवं आयकर सम्बन्धी वाद, सिविल वाद किरायेदारी से सम्बन्धित वाद, बैंक वसूली सम्बन्धी वाद, उत्तराधिकारी वाद, विद्युत अधिनियम वाद, आरटीओ चालानी वाद, नगर पालिका से सम्बन्धित वाद, बांटमाप संबंधी वाद, रेलवे से सम्बन्धी वाद, वन विभाग से सम्बन्धित वाद, नहर विभाग से संबधित वाद, सेवा एवं पेंशन सम्बन्धी मामले, प्राकृतिक आपदा एवं क्षतिपूिर्त संबंधी मामले, मनोरंजन विभाग संबंधी मामले अगामी लोक अदालत में होने वाले वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में कराया जायेगा तथा वादकारियों का आवाहन किया कि वह लोक अदालत में बढ चढकर भाग ले व लोक अदालत को सफल बनायें। यह जानकारी सिविल जज (सी0डि0)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर ने दी।

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