PUC सर्टिफिकेट के बिना गाड़ी चलाने वालों के घर पहुंचेगा 10 हजार का चालान

दिल्लीः

 दिल्ली की सड़कों पर अब बिना पीयूसी के वाहन नहीं दौड़ पाएंगे. दिल्ली में बिना वैध प्रदूषण सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाने वाले वाहन मालिकों की अब मश्किलें बढ़ने जा रही है. दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग उन वाहन मालिकों को नोटिस भेजना शुरू कर सकता है जिनके पास वैध पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं हैं. जिन वाहन चालकों के पास पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं होगा उन्हें 10 हजार रुपये चालान के रूप में भरने पड़ेंगे.

बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार कई कदम उठा रही है. दिल्ली की सड़कों पर रेड लाइट ऑन, गाडी ऑफ कैंपेन के अलावा एंटी डस्‍ट कैंपेन और एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन आदि पर्यावरण विभाग की ओर से चलाए जाते रहे हैं. ऐसे में परिवहन विभाग भी अपने स्‍तर पर वायु प्रदूषण को कम करने की कवायद करता रहा है. इसी दिशा में अब पॉल्‍यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) के बिना दौड़ रहे वाहनों पर लगाम कसने की तैयारी की जा रही है.

परिवाहर विभाग के अधिकारियों की मानें तो दिल्ली की सड़कों पर बड़ी संख्‍या में बिना पीयूसी के वाहन दौड़ रहे हैं. इन वाहनों से निकलने वाले धुएं से शहर की आबोहवा खराब हो रही है. बताया जाता है कि करीब 17,24,891 वाहनों का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट की वैलिडिटी समाप्‍त हो चुकी है. इन सभी वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग कार्रवाई तेज करने की तैयारी में है.

विभाग ने साफ और स्‍पष्‍ट किया है कि बिना पीयूसीसी वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिसमें 10 हजार का जुर्माना या छह माह की सजा निर्धारित है. या फिर चालान और सजा दोनों भी हो सकते हैं. इसके अलावा 3 माह तक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है.

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