ऑनलाइन आवेदन पर मिलेगी पैमाइश की अनुमति

बांदा,संवाददाता। भूमि की पैमाइश के लिए काश्तकारों को तहसीलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह नई व्यवस्था पहली मई से लागू हो रही है। इसके लिए राजस्व परिषद के अधिकारियों व कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मौजूदा व्यवस्था के तहत खेत की पैमाइश के लिए काश्तकारों को एसडीएम के यहां हदबंदी वाद दायर करके अनुमति लेनी होती है। इसमें लगभग एक साल तक किसानों को भागदौड़ करनी पड़ती है। पैसा भी खर्च होता है। जिन किसानों को जल्दी

हदबंदी करानी होती है, वह तहसीलदार के आदेश पर प्राइवेट तौर पर पैमाइश करा लेते हैं। इसके लिए किसानों को लेखपाल व राजस्व निरीक्षकों की चिरौरी करने के साथ ही उनकी मुट्ठी भी गर्म करनी पड़ती है।

अक्सर अदालतें प्राइवेट पैमाइश को नहीं मानती हैं। शासन ने अब पैमाइश प्रक्रिया पर निर्णय लिया है कि इसके लिए आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। किसान कहीं से भी आवेदन करके पैमाइश की अनुमति हासिल कर सकेंगे। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं।

गुरुवार को जनपद की सभी तहसीलों के राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों को राजस्व परिषद ने गूगल मीट पर ऑनलाइन इसका प्रशिक्षण दिया।

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