एक बूथ पर पड़ सकेंगे सिर्फ 1200 वोट
देहरादून। उत्तराखंड में किसी भी बूथ पर 1500 के बजाय अब अधिकतम 1200 मतदाता ही वोट डाल सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 के मद्देनजर यह व्यवस्था की है। आयोग के इस फैसले के बाद प्रदेश में ऐसे बूथों का नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा।
वर्तमान बूथों की 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजनीतिक दल का कार्यालय स्थापित नहीं किया जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र में एक भवन पर दो से अधिक और शहरी क्षेत्र में एक भवन में चार से ज्यादा बूथ नहीं बनाए जाएंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एसए मुरुगेशन ने शुक्रवार को सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक सितंबर से 15 सितंबर तक बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर निर्वाचक नामावली का सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पांच जनवरी, 2022 से किया जाएगा।
एक जनवरी, 2022 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी करने वालों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए एक नवंबर से 30 नवंबर तक आवेदन संबंधित बीएलओ, तहसील या उपजिलाधिकारी कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। आयोग की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से बूथ स्थलों के संशोधन, से संबंधित प्रस्ताव अनिवार्य रूप से 20 अगस्त से पहले उपलब्ध कराने को कहा है।
उन्होंने बताया कि बूथों के पुनर्निर्धारण एवं मानकीकरण के मुताबिक किसी भी मतदाता को आवास से बूथ तक पहुंचने के लिए दो किमी से अधिक पैदल दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। किसी जंगली एवं अत्यधिक दुर्गम पहाड़ी मार्ग या किसी भी प्रकार की प्राकृतिक बाधा, जैसे नदी, नाले को पार करने का जोखिम मतदाताओं को नहीं उठाना होगा।