30 जून तक जमा करें आवेदन

हमीरपुर। जिला विकास अधिकारी विकास ने बताया कि जनपद में संचालित बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजनान्तर्गत जनपद के ऐसे ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे इच्छुक लाभार्थियो से जो स्वयं का व्यवसाय या सेवा, उद्योग करना चाहते हो, अपना आवेदन पत्र (आवेदन पत्र का प्रारूप विकास खण्ड कार्यालय में उपलव्ध है)।

उसे 30 जून तक सम्पूर्ण औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये अपने विकास खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सतत् रोजगार एवं आय के अवसर प्रदान किया जाना है व लाभार्थी चयन में प्रथम आवक प्रथम पावक का सिद्वान्त लागू होगा।

योजना हेतु परियोजना की लागत व्यवसाय क्षेत्र हेतु 2.00 लाख व सेवा, उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम 5.00 लाख रखी गयी है। योजनान्तर्गत 2.5 लाख से ऊपर वितरित ऋण पर सामान्य लाभार्थियों से 7.5 प्रतिशत व अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दिव्यांग (सभी जाति के) लाभार्थियों से 5 प्रतिशत इकाई लागत का मार्जिन मनी लाभार्थी से जमा कराया जायेगा।

योजना हेतु पात्र लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 65 वर्ष की होना चाहिये व उनके परिवार की समस्त श्रोतो से वार्षिक आय 2.00 लाख से अधिक न हो। प्रार्थनापत्र स्वीकार करने में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा परित्यक्ता एवं विधवा महिला को प्राथमिकता दी जायेगी।

चयनित लाभार्थियों को प्रोजेक्ट की आवश्यकतानुसार परियोजना से संबंधित प्रशिक्षण भी दिलाया जायेगा। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को स्वीकृत लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम 70000.00 व सामान्य जाति के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत अधिकतम 50000.00 अनुदान दिया जायेगा।

अनुदान की धनराशि ऋण के दुरूपयोग पाये जाने, परिसम्पत्तियों का सृजन न करने, प्रोजेक्ट का कार्य पूरा न करने व इकाई उत्पादनध्सेवा संबंधी कार्य नही करने पर देय नही होगी।

अन्तिम रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों पर उपयुक्त लाभार्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से जिला स्तरीय चयन एवं क्रियान्वयन समिति द्वारा किया जायेगा। साक्षात्कार की तिथि जनपद के प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित करायी जायेगी।

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