राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए धार्मिक स्थल, बड़े धार्मिक स्थल नहीं खुलने से लोगों में हुई निराशा

 राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक स्थल खोले गए। हालांकि बड़े धार्मिक स्थल नहीं खुलने से लोगों में निराशा अवश्य हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह पहले मंदिरोें को सेनेटाइज किया गया और फिर सोशल डिस्टेंस से लोगों को दर्शन करने की अनुमति दी गई। सरकार ने मंदिर में 50 से अधिक लोगों के एकत्रित नहीं होने के निर्देश दिए, जिसका मंदिरों में पालन किया गया।

राज्य सरकार ने कोरोना अनलॉक 2.0 के तहत जारी गाइडलाइन में आंशिक संशोधन किया है। गाइडलाइन में सभी शॉपिंग मॉल बंद रखने के आदेश पर गृह विभाग ने संशोधित आदेश जारी किए हैं। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने कहा की तकनीकी गलती से आदेश में शॉपिंग मॉल्स बंद रहना अंकित हो गया था। अब भूल सुधार कर ली गई, प्रदेश में शॉपिंग मॉल्स पहले की तरह यथावत खुले रहेंगे। इन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी।

दरअसल, गृह विभाग की ओर से मंगलवार दिन में अनलॉक 2.0 के तहत जारी की गई गाइडलाइन से शॉपिंग मॉल्स वाले चिंतित हो गए थे। राज्य सरकार ने शॉपिंग मॉल संचालकों को खोलने की अनुमति पहले से दे रखी थी, लेकिन अनलॉक 2.0 के तहत गृह विभाग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन में शॉपिंग मॉल को बंद रखने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद असमंजस की स्थिति हो गई थी ।

व्यापारिक संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों ने इस विषय पर सरकार का ध्यान दिलाया तो गृह विभाग ने मंगलवार देर रात को इसके संशोधित आदेश जारी कर दिए। इसी तरह होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और बार भी खुले रहेंगे। राजीव स्वरूप में सभी जिला कलेक्टरों व पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि हर हालत में गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित होनी चाहिए।

बड़े धार्मिक स्थल नहीं खुले

अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह, नाथद्वारा स्थित श्रीनाथजी मंदिर, दौसा जिले का मेंहदीपुर बालाजी मंदिर, चूरू जिले का सालासर हनुमान जी मंदिर, खाटूश्याम जी मंदिर व चित्तोडगढ़ जिले का सांवलिया जी मंदिर जैसे बड़े धार्मिक स्थल गुरूवार को नहीं खुले। उल्लेखनीय है कि इन मंदिरों में एवं ख्वाजा साहब की दरगाह में बड़ी संख्या में देशभर से लोग आते हैं। लेकिन मार्च के अंतिम सप्ताह से ये धार्मिक स्थल बंद है।

अनलॉक-2 की गाइडलाइन के अनुसार सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध बरकरार रखा गया है। तय गाइडलाइन के अनुसार सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर व ऑडिटोरियम गुरूवार को भी बंद रहे । स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान समेत अन्य शैक्षणिक संस्थान आगामी 31 जुलाई तक पूर्व की भांति बंद रहेंगे।

गृह विभाग ने गुरूवार को फिर कहा कि विवाह समारोह में वर और वधू दोनों पक्षों की ओर से अधिकतम कुल 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। सार्वजनिक सड़कों पर डीजे और बैंड बाजे बजाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा अंतिम संस्कार में भी 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker