हमीरपुर: सोशल डिस्टेंसिंग का कठोरता से पालन हो-जिलाधिकारी

हमीरपुर 19 मई 2020
कोरोना / कोविड-19 के दृष्टिगत लॉक डाउन 4.0 के संबंध में एक आवश्यक बैठक जिलाधिकारी डॉ ज्ञानेश्वर त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन के दृष्टिगत कहीं भी लोगों की भीड़ एकत्र नहीं होनी चाहिए तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतया अनुपालन किया जाए । बाजार में सभी दुकानें एक साथ नहीं खुल सकेंगी। प्रतिदिन अलग-अलग प्रकार की दुकानें ही खुलेगी। बाजार में दुकानदार तथा ग्राहक दोनों को मास्क / फेसकवर का प्रयोग अनिवार्य रहेगा, इसके अलावा दुकानदार व ग्राहक के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप का इंस्टाल होना अनिवार्य होगा अन्यथा सामान नहीं मिल सकेगा ।

सभी प्रकार के स्कूल ,कॉलेज ,शैक्षणिक संस्थान पूर्व की भांति बंद रहेंगे तथा ऑनलाइन क्लास चालू रहेंगी । केवल होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन उसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग में संबंधित रेस्टोरेंट संचालक को आवेदन करना होगा । उन्होंने बताया कि सभी प्रकार की सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी । यातायात व्यवस्था पूर्व की भांति संचालित रहेगा। सायं 7:00 बजे से प्रातः 7:00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा ,इस अवधि में आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी ।

एक दुकान पर अधिकतम 05 लोगो को 02 गज की दूरी के साथ क्रय विक्रय की अनुमति होगी। भीड़ लगने पर संबंधित दुकानदर पर कार्यवाही होगी। नगरीय क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडी खुलने पर प्रतिबंध रहेगा। 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, एक से अधिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा । विवाह समारोह के आयोजन हेतु वर एवं वधू पक्ष के अधिकतम 20 लोगो को शामिल होने की परमिशन होगी, विवाह के आयोजन हेतु संबंधित उप जिलाधिकारी से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।

इसके आयोजन हेतु बारात घर का भी प्रयोग किया जा सकेगा किंतु इसके लिए पूर्व अनुमति जरूरी होगी। सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। प्राइवेट नर्सिंग होम की इमरजेंसी सेवाओं एवं आवश्यक ऑपरेशन हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति से समस्त सुरक्षा उपकरणों एवं प्रशिक्षण के साथ खोलने की अनुमति होगी ,इसके लिए संबंधित नर्सिंग होम में पीपीई किट ,एन-95 मास्क तथा स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना से बचाव के दृष्टिगत अन्य आवश्यक उपकरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहने चाहिए।

मोटरसाइकिल पर केवल 01 (केवल चालक) तथा चार पहिया वाहनों पर ड्राइवर सहित केवल तीन लोगों को आने जाने की निर्धारित समयावधि में अनुमति रहेगी। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने जरूरी दिशा निर्देश दिए।

इस मौके पर कमलेश कुमार वैश्य,अपर जिलाधिकारी विनय प्रकाश श्रीवास्तव, एसडीएम व सीओ सदर तथा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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