गाडियों के चालान से लोगो की हालत ख़राब, अब तो पॉलीथिन रखने पर हुआ दो लाख का जुर्माना
ए यातायात नियमों का खौफ वाहन चालकों में जबरदस्त देखने काे मिल रहा है. टू व्हीलर चलाने वालो को नए नियमों को लेकर खासतौर पर परेशान हैं. सड़क पर चालान कटने का डर उन्हें सताने लगा है। एक सितम्बर से केंद्र सरकार ने नए नियम लागू कर जुर्माना की राशि बढ़ाने का ऐलान कर किया था. अब से हेलमेट न पहनने पर पांच सौ के बजाय एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. यातायात नियमावली में संशोधन लाेगाें की जुबां पर चर्चा का विषय है. सोशल मीडिया भी कमेंट्स से भरा पड़ा है. इन सबके बीच शहर में सात दिनों के ट्रैफिक आंकड़े बता रहे हैं कि सख्ती के कारण ट्रैफिक नियम ताेड़ने वाले लाेगाें की संख्या में काफी कमी आई है.
बता से मोटर व्हीकल एक्टमें बदलाव के बाद से आम आदमी जायदा परेशान है वही पुलिसवालों की चालान की खबरें भी इन दिनों सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं. वही इस सब के बीच एक ताज़ा मामला राजधानी दिल्ली में पॉलीथिन रखने को लेकर एक व्यापारी पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन ने इस व्यापारी पर दो लाख रुपये चालान किया गया है। ये कार्रवाई ऐसे समय में की गई है जब गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर अभियान शुरू होने जा रहा है।
सिंगल यूज प्लास्टिक बैन अभियान से पहले तगड़ा जुर्माना
जानकारी के लिए बता दे कि नियमों के मुताबिक, 100 किलोग्राम के प्रतिबंधित प्लास्टिक के भंडारण पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि 500 किलोग्राम के प्रतिबंधित प्लास्टिक के भंडारण पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को अप्रैल 2018 में सरकार की ओर से संशोधित किया गया और इसका नाम बदलकर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधित) नियम, 2018 कर दिया गया था।
पॉलीथिन रखने पर लगा दो लाख का जुर्माना
जानकारी के मुताबिक, पश्चिमी दिल्ली के नांगलोई में एक व्यापारी को संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का उल्लंघन करने के लिए 2 लाख रुपये का चालान सौंपा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 23 सितंबर को संबंधित अधिकारी जांच के लिए एक पॉलीथिन बनाने वाली कंपनी में पहुंचे थे। इसी दौरान अधिकारियों ने पाया कि यूनिट में प्लास्टिक के कैरी बैग की बिक्री/ विनिर्माण/ भंडारण/उपयोग किया जा रहा था। इसके अलावा जांच टीम ने 18 किग्रा की प्लास्टिक इस यूनिट से जब्त की है, जिसकी मोटाई 50 माइक्रोन से कम थी।
इसलिए की गई कार्रवाई
बता दें कि बाजारों में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रही पॉलीथिन को नुकसानदायक मानते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 50 माइक्रोन से पतली पॉलीथिन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे प्लास्टिक की बिक्री, स्टोरेज और दुकानों में ऐसे प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। जांच टीम के मुताबिक, व्यापारी को संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का उल्लंघन करते हुए पाया गया और इसीलिए उन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्हें चालान मिलने के 10 दिनों के भीतर जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है।