लखनऊ: अलाया अपार्टमेंट कांड में सपा विधायक को कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट गिरने के मामले में अभियुक्त बनाए गए सपा विधायक शाहिद मंजूर को बड़ी राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति एनके जौहरी की खंडपीठ ने शाहिद मंजूर की याचिका पर पारित किया है। याचिका में याची ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी है। न्यायालय ने याचिका पर राज्य सरकार से जवाब भी तलब किया है।

आपको बता दें कि लखनऊ के हजरतगंज में वजीर हसन रोड पर स्थित पांच मंजिला अलाया अपार्टमेंट की इमारत भरभराकर ढह गई थी। इस हादसे में 15 लोग दब गए थे। इसमें दो महिलाओं की मौत हो गई है। इसी के बाद इमारत के मालिक शाहिद के बेटे नवाजिश समेत तीन लोगों को खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। नवाजिश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। वहां से नवाजिश को जेल भेज दिया गया।  यहीं नहीं सपा विधायक शाहिद मंजूर को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया था।

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