मजनुओं के रास्ते में रोड़ा बन रहे कुत्ते को जहर देकर उतारा मौत के घाट, जानें क्या है पूरा मामला

बस्ती : इन दिनों प्रदेश ही नहीं देश में भी कुत्तों के आतंक की चर्चा हो रही है. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पालतू और स्ट्रीट डॉग के हमलों में कुछ की मौत तो कई लोग घायल भी हो चुके हैं. मगर बस्ती जनपद में ठीक इसका उल्टा हो गया. कुत्तों का आतंक नहीं  बल्कि मजनुओं के खौफ के आगे एक कुत्ते को अपनी जान गंवानी पड़ी. दरअसल, गांव में रात को आवारा कुत्तों के बजाए आवारा लड़कों ने आतंक मचा रखा था और एक कुत्ता उनके रास्ते का कांटा बन गया. जैसे ही रात में गांव के मजनुओं को देखता था तो उनपर गुर्रा कर हमला करने की कोशिश करता था. जिसके बाद मजनुओं ने कुत्ते को रास्ते से हटाने का फैसला किया और मांस के टुकड़े में जहर मिला कर उसे खिला दिया.

सोनहा थाना क्षेत्र के परसा खुर्द गांव के रहने वाले राजन चौधरी ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए दो कुत्ते पाल रखे थे. राजन का कहना है कि गांव के कुछ आवारा लड़के उनके गांव की लड़कियों के साथ छेड़खानी करते है और अक्सर रात में ये लड़के उनके घर के आस पास मंडराते हुए नजर आ जाते है. जिसको लेकर उन्होंने जर्मन शेफर्ड ब्रीड के दो कुत्ते पाल लिए और जैसे ही रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आवारा लड़के उनके घर के पास से गुजरते तो मैक्स नाम का उनका कुत्ता आक्रामक हो कर भौंकने लगता था. काफी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, जब इन लड़कों को छेड़खानी करने में उनका कुत्ता बाधा बनने लगा तो मजनुओं ने एक साजिश के तहत जहर देकर उनके पालतू कुत्ते मैक्स की हत्या कर दी.

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आरोपी पर धारा 429 के तहत केस दर्ज, 5 साल की हो सकती है सजा
राजन की शिकायत पर गांव के आरोपी शैलेश के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोप है कि शैलेश और उसके कई साथी लगातार उनके गांव में आकर लड़कियों पर फब्तियां कसा करते थे. जिसका विरोध उनका कुत्ता मैक्स करता था. रात में जैसे ही शैलेश मजनूगिरी करने उनके घर के पास आता तो मैक्स उन पर भौंका करता था. जिससे वह लोग डर कर भाग जाया करते थे, मगर उन्हें ये बात नागवार गुजरती थी. इसी वजह से शैलेश ने उनके कुत्ते को 29 नवंबर को मौके का फायदा उठाकर उनकी गैर मौजूदगी में मांस के टुकड़े में जहर मिलाकर खिला दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. एसपी के आदेश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. कुत्ते का पोस्टमार्टम कराया गया. अभियुक्त शैलेश के खिलाफ पुलिस ने 429 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. इस धरा में 5 साल तक की सजा होती है.

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