प्रभावी पैरवी कर एक अभियुक्त को 9 वर्ष कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदंड की दिलायी सजा
हमीरपुर। जनपद पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप 15 जनवरी 2009 को थाना राठ जनपद हमीरपुर में पंजीकृत असं. 1818/2009 धारा 459, 120बी भादसं. में नामजद अभियुक्त दुल्ला उर्फ आकाश पुत्र सोमपाल निवासी स्टेशन रोड थाना गंगानगर जिला भरतपुर राजस्थान को सजा दिलाई गई।
इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, इसी के परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग मे आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय द्वारा 9 वर्ष कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदंड/की सजा सुनाई गयी।