अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को विकास के लिए मिलेगा ऋण
उरई। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जालौन स्थान उरई रामदत्त प्रजापति ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 लखनऊ द्वारा संचालित टर्मलोन योजनान्तर्गत उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्व की भांति जनपद जालौन में अल्पसंख्यक समुदाय के (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्व, पारसी एवं जैन) के बेरोजगार युवक/युवतियों के सर्वागीण विकास/कल्याणार्थ स्वरोजगार के उद्देश्य से न्यूनतम रू0 01 लाख व अधिकतम 20.00 लाख रू0 की परियोजनाओं (एग्रीकल्चर एण्ड एलाईड, टेक्निकल ट्रेडर्स, स्माल बिजनेस, आर्टीजन एवं ट्रान्सपोर्ट सर्विस सेक्टर) हेतु 6 प्रतिशत तक वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा ऋण की वापसी 5 वर्षाे में 20 समान त्रैमासिक किश्तो में की जायेगी जिसकी पात्रता की शर्ते निम्न है।
लाभार्थी अल्पसंख्यक वर्ग( मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्व, पारसी एवं जैन) का हो, लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक हो, लाभार्थी जनपद जालौन का निवासी होना चाहिये, परिवार की वार्षिक आय सभी स्त्रोतों से ग्रामीण क्षेत्र हेतु 98000.00 रूपये से अधिक न हो एवं शहरी क्षेत्र हेतु 120000.00 रू0 से अधिक न हो, लाभार्थी को योजना के संचालन एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के ऋण की वापसी हेतु आधार सीडेड, बैंक खाता सं0 होना आवश्यक है।
निगम की संचालित टर्मलोन ऋण योजना में इसके पूर्व में लाभ प्राप्त कर चुके व्यक्ति इसके पात्र नही होगे, आय प्रमाण पत्र/ निवास प्रमाण पत्र तहसीलदार/एस0डी0एम0 द्वारा जारी किया ही मान्य होगा, परियोजना लागत का 90 प्रतिशत एन0एम0डी0एफ0सी0 तथा 05-05 प्रतिशत यू0पी0एम0एफ0डी0सी0/लाभार्थी द्वारा अपने स्त्रोतों से लगाया जायेगा।
अतः अपरोक्त अर्हताएं रखने वाले इच्छुक युवक/युवतिंयो को सूचित किया जाता है कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय कक्ष सं0 21 कलेक्ट्रेट, उरई से सम्पर्क स्थापित कर निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 10.09.2021 करे बढ़ाकर 30 सितम्बर 2021 की जाती है। कार्यालय में शाम 05.00 बजे तक आवेदन पत्र जमा किया जा सकता है।