बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत
दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की एक निचली अदालत द्वारा जारी समन के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के मामले में कार्रवाई पर रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने मामले की सुनवाई की. दोनों जजों की पीठ ने एक्ट्रेस द्वारा दायर याचिका पर झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराधों की कार्रवाई कानून के मुताबिक आगे बढ़ाई जानी चाहिए.
शीर्ष अदालत का आदेश अमीषा पटेल द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के 5 मई, 2022 के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील पर आया है. जिसमें उनके खिलाफ शिकायत के संबंध में रांची की एक निचली अदालत द्वारा आदेश को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई थी. निर्माता अजय कुमार सिंह द्वारा दायर शिकायत पर अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 34 और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत अपराधों का संज्ञान लिया था. शिकायत के अनुसार, सिंह ने “देसी मैजिक” नामक एक फिल्म के निर्माण के लिए अभिनेत्री के बैंक खाते में ₹ 2.5 करोड़ ट्रांसफर किए थे.
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हालांकि, अमीषा पटेल ने वादे के अनुसार फिल्म को आगे नहीं बढ़ाया और पैसे भी वापस कर दिए. उच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि सभी आरोपी व्यक्ति विचाराधीन राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी हैं. हाल ही में अमीषा पटेल के खिलाफ मुरादाबाद की एक अदालत से वारंट जारी हुआ था. कोर्ट में तारीख पर न आने के चलते कोर्ट की तरफ से वारंट जारी किया गया था. दरअसल, मुरादाबाद की एक इवेंट कंपनी ने अमीषा पटेल और सहयोगियों पर 11 लाख रुपये लेने के बाद भी कार्यक्रम में न आने का आरोप लगाया था.
मुरादाबाद के पवन वर्मा ड्रीम विजन नाम से इवेंट कंपनी चलाते हैं. उनका आरोप था कि अमीषा को 16 नवंबर 2017 को एक शादी समारोह में डांस करने आना था. जिसके लिए उन्होंने 11 लाख रुपये एडवांस भी लिया था लेकिन अमीषा पटेल दिल्ली तक आईं और फिर दिल्ली से मुरादाबाद की दूरी ज्यादा बताकर 2 लाख रुपये और देने को कहा. इसके बाद अमीषा पटेल और दो लाख रुपये न मिलने के कारण बिना बताए वापस चली गईं.