‘गालीबाज’ श्रीकांत त्यागी को 3 मामलों में मिली जमानत, पर अब भी जेल में ही रहेगा
नोएडा: नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की मुश्किल अब भी कम नहीं हुई है. नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में एक महिला के साथ बदसलूकी के संबंध में गिरफ्तार श्रीकांत त्यागी को शुक्रवार को अदालत से तीन मामलों में जमानत मिल गई, मगर जेल से बाहर निकलने का रास्ता अब भी उसके लिए नहीं खुला है. वजह है कि गालीबाज श्रीकांत त्यागी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में अभी जमानत नहीं मिली है, इसलिए वह अभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा.
दरअसल, श्रीकांत त्यागी के वकील सुशील भाटी ने शुक्रवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि श्रीकांत त्यागी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 354, 420 और गाली-गलौज के मामले में जमानत मिल गई है, मगर गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत नहीं मिली है. श्रीकांत त्यागी के खिलाफ चार मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिनमें से तीन में उसे जमानत मिल गई है. 26 अगस्त को श्रीकांत की बेल पर सुनवाई हुई.
9 अगस्त को हुआ था गिरफ्तार
गौरतलब है कि नोएडा में 5 अगस्त को ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में एक महिला से अभद्रता करने के मामले में पुलिस ने त्यागी को 9 अगस्त को मेरठ से तीन अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद सूरजपुर अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उसके मुताबिक, श्रीकांत त्यागी मामले में पुलिस को 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी है. चार्जशीट दाखिल होने के बाद ट्रायल यानी सुनवाई शुरू होगी.
पुलिस की मानें तो 34 साल के श्रीकांत त्यागी को बीते दिनों नोएडा पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार किया था. श्रीकांत त्यागी नोएडा स्थित सोसाइटी में एक महिला के साथ पांच अगस्त को मारपीट करने और उत्पीड़न करने के आरोप में जेल में है. आरोपी को घटना के चार दिन बाद नौ अगस्त को मेरठ से गिरफ्तार किया गया था. इससे पूर्व नोएडा पुलिस ने त्यागी को फरार घोषित किया था और उस पर 25 हजार रुपये के इनाम की भी घोषणा की थी, जिसके बाद त्यागी ने गौतम बुद्ध नगर जिले की एक अदालत में आत्मसमर्पण से संबंधित एक याचिका दायर की थी.