दिल्ली : वाहन चालक सावधान! प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर वालों का अब कटेगा मोटा चालान
दिल्लीः दिल्ली में वाहन चलाने वाले लोग सावधान हो जाएं. अगर आपने भी अपनी गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाएं हैं तो मोटा चालान भरने के लिए तैयार रहें. दरअसल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि उसने वाहनों में प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है.
ट्रैफिक पुलिस ने ट्विटर के माध्यम से लोगों को इस अभियान के संबंध में सूचित किया है. उसने ट्वीट किया है, ‘दिल्ली यातायात पुलिस अपने वाहनों में प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग करने वालों पर जुर्माना लगाएगी. दिल्ली में शोर नहीं.’
Starting today, #DelhiTrafficPolice shall be penalising those who use pressure horns and modified silencers in their vehicles.#DelhiMeinShorNahi pic.twitter.com/5z7ZrYaCat
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) August 20, 2022
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस पहले भी ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती थी, लेकिन अब उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. अधिकारी ने कहा, ‘नियमों का उल्लंघन करके और प्रेशर हॉर्न तथा मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग करके ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों का चालान काटा जाएगा.’
एलआईसी के मृत्यु संबंधी बीमा दावे में पहली तिमाही में 20 फीसदी की गिरावट आई, क्या है इसकी वजह?
कितना लग सकता है जुर्माना
मोटर व्हीकल्स एक्ट के अनुसार किसी बाइक, कार या अन्य किसी वाहन में अगर प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल होता है तो इस पर जुर्माना लगेगा. मोटर व्हीकल्स एक्ट के रूल 39/192 के तहत प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इसके अलावा अगर किसी शांत एरिया में इस हॉर्न को बार-बार बजा रहे हैं तो 2,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है.