कोर्ट ने आर्यन खान का पासपोर्ट लौटाने की दी इजाजत

दिल्लीः

 बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान की ड्रग केस में अब सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी. मुंबई के एक कोर्ट ने आर्यन खान के पासपोर्ट को लौटाने का आदेश दिया. आर्यन खान इस मामले में पहले ही बरी हो चुके हैं. अब वे आराम से विदेश यात्रा पर बिना रोक टोक जा सकेंगे. कोर्ट ने आर्यन खान के बेल बॉन्ड को भी निरस्त करने का आदेश दिया है. नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांस एक्ट के तहत बने विशेष कोर्ट ने यह आदेश दिया है.

कोर्ट ने रजिस्ट्री को सूचित किया कि आर्यन खान के पासपोर्ट को स्थायी तौर पर वापस कर दिया जाए. आर्यन खान ने जमानत की शर्तों पर अपना पासपोर्ट जमा कराया था. पिछले अक्टूबर में आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था. बाद में एनसीबी ने ही आर्यन खान और 5 अन्य को इस मामले में पूरी तरह निर्दोष बताया था.

एनसीबी पहले ही दे चुकी है क्लीन चिट
क्रूज ड्रग्स मामले में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने आर्यन खान को पहले ही क्लीन चिट दे दी है. आर्यन ने अपनी जमानत की शर्तों के तहत अदालत के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा कराया था. उन्हें हाई-प्रोफाइल ड्रग्स मामले में पिछले वर्ष तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, जांच एजेंसी ने मई में दायर आरोप-पत्र में आर्यन का नाम आरोपी के रूप में शामिल नहीं किया था.

एनसीबी ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आर्यन खान एवं पांच अन्य को छोड़ दिया था. गत 30 जून को आर्यन ने स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम से संबंधित विशेष अदालत के समक्ष अर्जी दायर करके पासपोर्ट वापस किये जाने का अनुरोध किया था. 24 वर्षीय आर्यन की याचिका पर एनसीबी ने अपने जवाब में कहा था कि उसे पासपोर्ट लौटाये जाने को लेकर आपत्ति नहीं है. विशेष न्यायाधीश वी. वी. पाटिल ने इसके बाद आर्यन की याचिका मंजूर कर ली. पिछले साल तीन अक्टूबर को मुंबई के तट पर एक क्रूज पोत पर छापे के बाद एनसीबी ने आर्यन को गिरफ्तार किया था. बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका मंजूर किये जाने से पहले आर्यन को 20 दिन जेल में बिताने पड़े थे

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