दिल्ली: प्रॉपर्टी खरीदना और लेना आज से हुआ महंगा
दिल्लीः दिल्ली में संपत्ति की खरीद फरोख्त आज यानि एक जुलाई से महंगी हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने बीते एक साल से भी ज्यादा समय से सर्किल रेट पर दे रही 20 फीसदी की छूट वापस ले ली है। सरकार ने 30 जून तक के लिए छूट दी थी, जिसे अब आगे नहीं बढ़ाया है। अब एक जुलाई से दिल्ली में संपत्ति खरीद-फरोख्त के बाद पंजीकरण कराते हुए पुराने सर्किल रेट पर ही स्टांप शुल्क देना होगा।
राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सर्किल रेट पर दी जा रही छूट आगे नहीं बढ़ाई गई है। अब पुराने सर्किल रेट पर ही खरीद फरोख्त होगा। यह छूट तीनों तरह की आवासीय, व्यवसायिक व औद्योगिक संपत्तियों पर दी गई थी। सरकार ने सर्किल रेट नहीं बढ़ाने का फैसला एक दिन में नहीं लिया है। सरकार ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से संपत्ति की खरीद फरोख्त को लेकर पूरा आकलन करने के बाद यह फैसला किया है।
सूत्रों की मानें तो सरकार ने पाया है कि अब स्थितियां सामान्य हो रही है। अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लौट आई है तो छूट की जरूरत नहीं है। दरअसल दिल्ली सरकार ने पहली बार कोविड महामारी के चलते सुस्त अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और संपत्ति बाजार को आगे बढ़ाने के लिए 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021 तक सर्किल रेट में 20 फीसदी छूट की घोषणा की थी।