लखीमपुर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त आशीष मिश्रा की ज़मानत रद्द की

दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा के मुख्य अभियुक्त केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से मिली ज़मानत को रद्द कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को आत्मसमर्पण के लिए एक सप्ताह का समय दिया है.

इसी साल 10 फ़रवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा को ज़मानत दे दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए आशीष मिश्रा की ज़मानत रद्द कर दी है. शीर्ष न्यायालय ने मामले को दोबारा इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया है और बेल याचिका पर फिर से सुनवाई करने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा को बेल देने में जल्दबाज़ी की.

बीते साल अक्टूबर में लखीमपुर में हुई हिंसा में प्रभावित पीड़ित परिवारों के सदस्यों ने हाईकोर्ट के ज़मानत देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने चार अप्रैल को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

बीते साल 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की लखीमपुर खीरी ज़िले के दौरे के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे किसानों में चार एक एसयूवी गाड़ी के नीचे आकर कुचल कर मारे गए थे.

मामले में 16 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और आशीष मिश्रा को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा था कि जमानत रद्द क्यों न की जाए.

मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में आशीष मिश्रा को मुख्य अभियुक्त बताया था.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker