जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में सपा नेता आज़म ख़ान को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

दिल्लीः मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की ज़मीन मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आज़म ख़ान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है.

शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फ़ैसले पर रोक लगा दी है, जिसके तहत आज़म ख़ान की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट की ओर से संचालित यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर प्रशासन को कब्ज़े की मंज़ूरी दी गई थी.

ये यूनिवर्सिटी आज़म ख़ान की अगुवाई वाले मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की ओर से संचालित की जाती है.

आज़म ख़ान पर दर्ज कई मामलों में से एक चर्चित मामला जौहर यूनिवर्सिटी का भी था.

ज़मींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 के सीलिंग के नियम के तहत कोई भी शख्स, परिवार या संस्था 12 एकड़ से अधिक बिना ज़मीन बिना प्रदेश सरकार की अनुमति के नहीं रख सकती है.

प्रशासन का पक्ष है कि जौहर यूनिवर्सिटी को 12 एकड़ से ज़्यादा भूमि देने में उत्तर प्रदेश सरकार की अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया गया है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रशासन के इसी निर्णय को बरकरार रखा, जिसपर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.

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