पत्रकार विकास रंजन की हत्या में लोजपा नेता समेत 13 को आजीवन कारावास

समस्तीपुर के पत्रकार विकास रंजन की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए सभी 13 आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्तान के रोसड़ा से पत्रकार रहे विकास रंजन की नवंबर 2008 में दफ्तर के नीचे ही घर जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इन 13 आरोपियों को हत्या और षड्यंत्र रचने के आरोपों में पहले ही दोषी करार दिया गया था।

सजा सुनाए जाने से पहले ही कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। जिन्हें सजा हुई उनमें लोजपा प्रखंड अध्यक्ष स्वयंवर यादव, चकथात पश्चिम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बबलू सिंह, शूटर कृष्ण कुमार यादव उर्फ बड़कू यादव शामिल हैं।

 मामले में फरार एक आरोपी मोहन यादव के घर की कुर्की जब्ती का आदेश देने के साथ उसकी पत्रावली को ट्रायल के लिए अलग कर दिया गया है।

25 नवम्बर 2008 की शाम पत्रकार विकास रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना को तब अंजाम दिया गया था जब पत्रकार अपने कार्यालय से निकल कर घर जाने के लिए बाइक में चाबी लगा रहे थे।

मामले में विकास रंजन के पिता की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के बाद 14 लोगों के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई थी।

15 सितंबर को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम राजीव रंजन सहाय ने 13 आरोपियों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने कुछ आरोपियों को भादवि की धारा 302/34 व 120 बी और कुछ को 302/34, 120 बी के साथ ही 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाया था।

 मामले में कुल 15 गवाहों के बयान कलमबद्ध कराए गए थे। इसमें पांच कांड अनुसंधानक, पत्रकार की पत्नी, पिता व ससुर के बयान शामिल हैं। 

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker