बोगस मतदाता के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई
प्रत्येक पांच साल के अंतराल पर होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत अपने पंचायत प्रतिनिधियों को चुनने वाले सभी मतदाताओं को इस बार अपना वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर नयी व्यवस्था से गुजरना होगा।
मतदान केंद्रों पर पहली बार बायोमेट्रिक विधि से मतदाताओं का भौतिक सत्यापन शुरु होने से उन्हें दूसरी बार या बोगस वोट डालने का मौका नहीं मिल सकेगा।
इस नवीनतम प्रक्रिया के शुरू होने से अब किसी मतदान केंद्र पर वोट डालने के बावजूद कोई भी मतदाता यदि उक्त मतदान केंद्र या अन्य किसी भी मतदान केंद्रों पर पुनः वोट डालने की कोशिश करता हुआ पाया गया तो वह तुरंत पकड़ में आ जाएगा।
ऐसी स्थिति में उस मतदाता के खिलाफ दूसरी बार और वोगस वोट डालने के प्रयास में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वैध मतदाताओं की पहचान करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक विधि से सत्यापन करने की नयी व्यवस्था शुरू की है।
इसके लिए राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी को इस नयी व्यवस्था से जुड़ी समुचित प्रक्रिया से सोमवार को अवगत करा दिया गया है।