कोर्ट ने हत्या का मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश

हमीरपुर। करीब दो माह पूर्व हुई हत्या के मामले में अदालत ने आरोपियों को दोषी पाते हुए दोष सिद्ध किया। 

अदालत ने कोतवाली पुलिस को हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।बताया जाता है कि सुमेरपुर थाना क्षेत्र निवासी पत्योरा गांव के मच्छीपुरा निवासी वादी नीलम ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पत्र सौंपा।

जिसमे वादी ने बताया कि उसके भाई भूपेंद्र को भाभी लीला व भोला एक शादी समारोह में ले गए थे। कहा कि वादी के भाई की शादी 28 अप्रैल में शामिल होने के लिए वादी व उसकी माँ 26 अप्रैल को गांव गयी थी।

जहाँ वादी की भाभी लीला व भोला की देवरानी सन्तो, पप्पू , रनिया व बैजनाथ ने मारपीट कर शादी में शामिल नहीं होने दिया। जिसकी शिकायत वादी ने थाने में दी थी।

कहा कि भाई भूपेंद्र को शादी के बाद दादी व चाचा नीलू उर्फ सुनील अपनी जिम्मेदारी में लिव ले गए थे। और 18 जुलाई को जहरीला पदार्थ खिला दिया।

जिसे लीला व भोला जा अस्पताल ले गए थे। जहां कानपुर में उपचार के दौरान भाई भूपेंद्र की मौत हो गयी। वादी कानपुर से अपने भाई का शव लेकर हमीरपुर लाया और पोस्टमार्टम कराया।

वादी ने लीला, भोला, नीलू उर्फ सुनील व दादी पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। लेकिन वादी की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई।

मामले की सुनवाई पूरी होते ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थाना कोतवाली को हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज करते हुए विवेचना किये जाने के आदेश दिए।जनपद में भव्यता के साथ मनाई गई भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती। 

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