नशीली दवाएं और शराब मिलने पर कोर्ट ने सुनाई 12 साल कैद की सजा

रायपुर। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) रायपुर में नशीली दवाएं और शराब निर्धारित मात्रा से अधिक अवैध रूप से रखने वाले जतिन आकाश सिंह को 12 साल के सश्रम कारावास एवं एक लाख 30 हजार रुपये से दंडित किया।

अभियोजन की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक विनोद भारत ने बताया कि-घटना 11 अप्रैल 2020 की है। खम्हारडीह पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपित ने अत्यधिक मात्रा में नशीली दवाएं एवं शराब बेचने के लिए अपने घर में रखी हैं।

विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाया-आरोपित जतिन आकाश सिंह को धारा 21 (सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत 12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माना से दंडित किया।

धारा 21 (ए) एनडीपीएस एक्ट के तहत छह माह के सश्रम कारावास छह माह के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया गया। धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया गया।

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