न डरें, न घबराएं, करें शिकायत
रायपुर। कोई भी व्यक्ति छूने की कोशिश करें, नौकरी, पैसा या अन्य कोई प्रलोभन दे, अश्लील मैसेज करे, अश्लील फिल्म दिखाए या आंखों से घूरे, तो यह सब लैंगिंग उत्पीड़न की श्रेणी में आता है।
इसकी शिकायत करें तो तुरंत कार्रवाई होगी। किसी से भी डरने, घबराने की जरूरत नहीं है। महिलाओं के लिए विशेष कानून बना है, इसके प्रति जागरूक रहें। यह टिप्स राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने नर्सिंग महाविद्यालय की छात्राओं को वेबिनार में दिया।
अधिवक्ता शमीम रहमान ने छात्राओं को बताया कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए नौ दिसंबर 2013 को कानून लागू किया गया है।
किसी भी आयु की महिला शिकायत कर सकती है। फॉरेंसिंक विशेषज्ञ डॉ. सुनंदा ढेंगे ने बताया कि लैंगिंक उत्पीड़न दो तरह के होते हैं। एक मौखिक रूप में जैसे किसी भी महिला के साथ हाय, बेबी इस तरह के शब्दों का प्रयोग या सिटी मारना, शरीर पर कमेंट करना, सैक्सुअल स्टोरी बताना आदि।