ताहिर हुसैन ने UAPA प्रावधान हटाने को लगाई याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस से उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के सिलसिले में गिरफ्तार ‘आप’ के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की एक याचिका पर जवाब देने को कहा है, जिसमें चार्जशीट में उस पर लगाए गए आतंकी गतिविधियों से संबंधित यूएपीए प्रावधानों को रद्द करने की मांग की गई थी।  जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने उस याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसमें ताहिर हुसैन ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी को चुनौती दी थी

। हाईकोर्ट ने कहा कि अधिकारियों द्वारा चार सप्ताह के भीतर एक जवाब हलफनामा या स्टेटस रिपोर्ट दायर की जाए और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 28 सितंबर को सूचीबद्ध कर दिया। ताहिर हुसैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मोहित माथुर ने हाईकोर्ट को बताया कि हालांकि चार्जशीट में ताहिर के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं, लेकिन यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि उनका कार्य एक आतंकवादी का था।

वकील माथुर ने कहा कि सिर्फ सड़क जाम, चक्का जाम और असहमति की अभिव्यक्ति को आतंकवादी गतिविधियों के रूप में लिया गया है। ताहिर हुसैन ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा दायर चार्जशीट में लागू धारा- 13 (गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा), 15 (आतंकवादी अधिनियम), 16 (आतंकवादी कृत्य के लिए सजा) और 18 (साजिश के लिए सजा) सहित यूएपीए प्रावधानों को अलग करने की मांग की है।

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