आज रात 10 बजे से देहरादून में नाइट कर्फ्यू
देहरादून : कोरोना को लेकर बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। नाइट कर्फ्यू रात दस बजे से सुबह पांच तक सख्ती से लागू होगा। सिनेमाघर-रेस्टोरेंट में क्षमता के सापेक्ष पचास फीसद ग्राहकों की अनुमति होगी जबकि आवश्यक सेवाओं को नाइट कर्फ्य में छूट रहेगी। निर्देशों का उल्लंघन करने पर पुलिस महामारी ऐक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करेगी। पुलिस कार्यालय में शनिवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में एसएसपी डा. योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि शासन स्तर से नाइट कर्फ्यू को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। बताया कि रात दस बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
नगर निगम क्षेत्रांतर्गत समस्त दुकानें,होटल, बार, रेस्टोरेंट आदि गतिविधियां रात बजे के बाद संचालित नहीं होंगी। सिर्फ मेडिकल स्टोर, अस्पताल, पेट्रोल पंप समेत अतिआवश्यक सेवाएं खुले रहेंगे।औद्योगिक गतिविधियां और फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट संचालित रहेंगी। मजदूरों को रात्रि के समय आने-जाने में छूट रहेगी।बशर्ते उन्हें आईडी कार्ड मांगने पर पुलिसकर्मियों को दिखाना होगा। दूध,फल, सब्जियों के वाहनों पर रोकटोक नहीं होगी। स्मार्ट सिटी समेत अन्य सरकारी कार्य में लगे वाहनों के छूट रहेगी। सिनेमाघर, होटल और रेस्टोरेंट पचास फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे।
सभी को सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। शादियों में शामिल होने वाले लोगों को अपने साथ शादी का कार्ड और पहचान पत्र (ड्राइविंग लाइसेंस, आधारकार्ड, वोटर कार्ड या अन्य पहचान पत्र) लाना होगा। रात दस बजे बाद दुकानें खुली मिलने और बिना कारण घूमने पर आपदा प्रबंधन ऐक्ट में मुकदमा दर्ज होगा और चालानी कार्रवाई भी होगी। पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग करेगी। शादियों में लोगों की संख्या को लेकर नई गाइडलाइंस नहीं है।