यूपी पंचायत चुनाव आरक्षण लिस्ट अपडेट

नयी दिल्ली: त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण शासन स्तर से तय किया जाएगा जबकि ब्लॉक प्रमुखों की संख्या शासन स्तर से और आरक्षण जिले स्तर पर तय किया जाएगा। इसके अलावा ग्राम प्रधानों का आरक्षण जिले स्तर पर होगा और संख्या भी ब्लाकों को मानक मानकर जिले में ही तय की जाएगी। आरक्षण की व्यवस्था अब तक अनारक्षित रही सीटों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। मसलन, जो सीट पिछले पांच चुनावों में अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित नहीं हुई, उसे अब एससी के लिए आरक्षित किया जाएगा। यही व्यवस्था ओबीसी की सीटों को लेकर अपनाई जाएगी।
यूं तय होगा आरक्षण : 

-रोटेशन रिजर्वेशन लागू किया जाएगा, वर्ष 1995 से 2015 तक हुए पांच चुनावों को माना जाएगा आरक्षण तय करने का आधार

-जो पंचायतें अभी तक एससी के लिए आरक्षित हुईं और ओबीसी के लिए कभी आरक्षित नहीं हुईं, वे अब ओबीसी के लिए आरक्षित होंगी

-जो पंचायतें अभी तक ओबीसी के लिए आरक्षित होती रहीं और एससी के लिए कभी आरक्षित नहीं हुईं, वे पंचायतें अब एससी के लिए आरक्षित होंगी

-महिलाओं का 33 फीसदी आरक्षण हर चुनाव में पूरा होता रहा है, यह ऐसे ही जारी रहेगा

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