मुख्यमंत्री ने प्रदेश के जिलाधिकारियों से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ता की
- हाॅट स्पाॅट वाले क्षेत्रों में मेडिकल, स्वच्छता तथा डोर स्टेप डिलीवरी सम्बन्धी गतिविधियां ही संचालित की जा सकेंगी।
- लाॅक डाउन का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए।
- ऐसे संवेदनशील जनपदों जिनमें 10 या उससे अधिक के कोरोना पाॅजिटिव केसेज पाए गए हैं, के भी जिलाधिकारी सजगता और सतर्कता के आधार पर निर्णय लें।
- यह निर्णय हाॅट स्पाॅट वाले क्षेत्रों में किसी छूट के लिए लागू नहीं होगा।
- जनपद स्तर पर कुछ औद्योगिक गतिविधियों में छूट दिए जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त, डी0आई0जी0, आई0जी0, ए0डी0जी0, एस0पी0, एस0एस0पी0, जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारी, उद्यमी आदि परस्पर विचार-विमर्श कर निर्णय लें।
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