बाबा तरसेम सिंह मर्डर: पूर्व IAS चुघ की गिरफ्तारी पर रोक की याचिका खारिज

हाईकोर्ट ने गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब के धार्मिक डेरा कार सेवा के प्रमुख जत्थेदार बाबा तरसेम सिंह की हत्या के मामले में आरोपी पूर्व आईएएस अधिकारी हरबंश सिंह चुघ की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी है। हत्या के इस मामले में दर्ज एफआईआर में आरोपी बनाए गए चुघ ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने एवं यह एफआईआर निरस्त करने की मांग करते हुए यह याचिका दायर की थी।

मामले के अनुसार, गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब की प्रबंध कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष पूर्व आईएएस अधिकारी चुघ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बाबा तरसेम सिंह की हत्या के मामले में दर्ज एफआईआर के क्रम में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और इस एफआईआर को निरस्त करने की कोर्ट से प्रार्थना की थी।

बता दें कि गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब में बाइक सवार हमलावरों ने डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी। उन्हें इलाज के लिए तत्काल खटीमा ले जाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई थी।

प्रबंधक पद पर रणजीत सिंह बहाल : नानकमत्ता। गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब प्रबंध कमेटी ने पूर्व में निलंबित किए गए प्रबंधक रणजीत सिंह को बहाल कर दिया है। शुक्रवार शाम रणजीत सिंह ने दोबारा कार्यभार ग्रहण कर लिया। महासचिव अमरजीत सिंह ने बहाल करने के आदेश की पुष्टि की है।

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