कानपुर में LIC को खाली करनी पड़ेगी 113 साल पहले कब्जाई बिल्डिंग, भरना होगा 5 करोड़ जुर्माना

कानपुर : उत्तर प्रदेश के कानपुर एलआईसी को मॉल रोड पर स्थित बिल्डिंग का कब्ज़ा खाली करना पड़ेगा. 113 साल पहले केंद्र सरकार से ली गई जमीन पर मौजूदा समय में होटल समेत कई अन्य प्रतिष्ठान भी हैं, जिसे अब खाली करना होगा. इतना ही नहीं कोर्ट ने लीज रेट का करीब 5 करोड़ बकाए का भुगतान करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने एक हफ्ते में कब्जे को खली करने का आदेश दिया है. कोर्ट के इस आदेश के बाद से एलआईसी में हड़कंप मचा हुआ है. कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है.

दरअसल, 1910 में एलआईसी ने केंद्र सरकार से रक्षा सम्पदा की जमीन को 99 साल के लीज पर लिया था. २जिसके बाद एलआईसी ने यहां अवैध रूप से कब्ज़ा जमाते हुए तमाम प्रतिष्ठानों जैसे ओरियंट होटल, ड्यूक एंड कंपनी, रीता फूड्स, व नार्दन मोटर को बसा दिया था. अब कोर्ट के आदेश के बाद इस सरकारी जमीन को खाली करना होगा.

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LIC की अपील हुई ख़ारिज

इस मामले में कोर्ट में एलआईसी की तरफ से तीन अपील दायर की गई थी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों अपील खारिज करते हुए एक सप्ताह के भीतर एलआईसी को जगह का कब्जा खाली कराकर केंद्र सरकार को सौंपने का आदेश दिया है. साथ ही साथ एलआईसी को लीज का रेंट भी अदा करने का आदेश दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद से एलआईसी ऑफिस में हड़कंप मचा है. इस पूरे मामले पर फिलहाल कोई भी कुछ भी बोलने से बचता नजर आ रहा है. फ़िलहाल बिल्डिंग पर कोर्ट का नोटिस चस्पा कर दी गई है.

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